Top News

कोतवाली पुलिस द्वारा नए कानून लागू होने पर भीड़भाड़ इलाको में बैनर पोस्टर लगाकर जागरूक करते हुए। समझाया।जमानियां। कोतवाली पुलिस द्वारा कस्बा बाजार के भीड़भाड़ स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाकर कानून में नए बदलाव होने की जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी आईपीसी भारतीय दंड संहिता (511)1880 एवं सीआरपीसी दंड प्रकिया संहिता (484)1973, बीएनएस (358) भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएसएस (531) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नए कानून लागू हुआ है। उसमें पीड़ित व्यक्ति कही थाना कोतवाली में अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है। बताया जाता है। कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव आने के पीड़ितों के लिए भी सहूलियत मिलना जारी होगा। 2023 से नए कानून लागू होने के कारण भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव आने के आसार दिखने लगे है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आईपीसी (IPC), सीआरपीसी (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो गए। उन्होंने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकी (FRI) से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। सिंह ने बताया कि आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान किया गया है। शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर (FRI) दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज किया जाना है। और इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग का भी समय तय है। प्ली बार्गेनिंग पर नया कानून कहता है कि अगर आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर आरोपी गुनाह स्वीकार कर लेगा तो सजा कम होगी। उक्त मौके पर सुधीर, आयुष कुमार, दीपक मिश्रा कोतवाली पुलिस सहित कुलेश चौधरी, अफजाल मंसूरी, प्रेम कुमार कन्नौजिया, मेराज मंसूरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नए कानून कार्यक्रम के लिए एन एच 24 सड़क स्थित पालिका मोड़, कस्बा बाजार दुर्गा मंदिर, पुरानी सट्टी महाल आदि स्थानों पर बैनर लगाकर लोगों को जागरूक करते समझाया गया। सलीम मंसूरी की रिपोर्ट जमानिया

Post a Comment

और नया पुराने