2-- प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे अवैध बेसिक स्कूलों की अब खैर नहीं, शुरू हुआ अभियान वाराणसी -- प्रदेश में चल रहे बिना मान्यता के अवैध बेसिक विद्यालयों की अब खैर नहीं है। पकड़े जाने पर प्रबंधक को जेल जाना पड़ेगा और विद्यालय की बिल्डिंग सीज कर दी जाएगी। अगर 15 अगस्त के बाद बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय चलता पाया गया तो इसके लिए पूरी तरह से संबंधित ब्लाक का खंड शिक्षा अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में बेसिक के शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल का निर्देश पत्र सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजा जा चुका है। जिले में भी यह पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त कराया गया है। पत्र में यह कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालयों की सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 15 जुलाई तक मांगा गया था। लेकिन 20 जिलों को छोड़कर पूर्वांचल सहित अन्य किसी भी जिले की सूचना नहीं भेजी गई। इससे नाराज होकर शिक्षा निदेशक बेसिक ने पुनः 06 अगस्त को पत्र जारी कर शेष बचे जिलों से 15 अगस्त तक सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सूचना नहीं भेजने वाले जिलों में जनपद गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही भी शामिल है। निदेशक बेसिक ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर 15 अगस्त तक बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों की सूची प्रदेश मुख्यालय को नहीं भेजी गई तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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