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वाराणसी काशी दीप विजन,नगर निगम की स्वच्छता नियमावली लागू वाराणसी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम की ओर से स्वच्छता नियमावली 2021 लागू कर दी गई है जिसके तहत अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में गंदगी फैलाने, सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर पान व गुटका थूकने, कूड़ा फेंकने या अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों पर 250 से 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अब सड़क पर थूकने या जानवरों के लिए खाना डालने 250 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं, खुली जगह जैसे पार्क, मैदान, सड़क, फुटपाथ या पथविभाजक पर गंदगी फैलाने और अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा रखने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।कचरा फेकने पर 2000 का जुर्मानाउन्होंने बताया कि इसके अलावा पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगह पर मल त्याग कराने और उसे साफ न करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। नदी को गंदा करने, नाले या सीवर में कचरा डालने या अपशिष्ट फेंकने पर 750 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। श्रीवास्तव के अनुसार, 'बिना ढंके ट्रक या वाहन से कचरा या मलबा ले जाने अथवा नगर निगम के वाहन या हाथगाड़ी को नुकसान पहुंचाने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा।चलते या खड़े वाहन से कूड़ा फेंकने या थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, परिसर में पानी जमा होने देना या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गंदगी करने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।'निर्माण मलबा और तोड़फोड़ का कचरा सड़कों और नालियों किनारे फेंकने पर 3000 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।नियम तोड़ने पर हो सकता है एफआईआरनगर निगम ने चेतावनी दी है कि जो लोग बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि पानी के ठहराव की अनुमति देने या अस्वच्छ स्थितियां पैदा करने (जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है) पर सबसे अधिक 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये नए नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को मजबूत करने के शहर के जारी प्रयासों का हिस्सा हैं।साभार नवीन प्रकाश सिंह की रिपोर्ट वाराणसी

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