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रविवार, 22 जून 2025

वाराणसी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता,अडानी सीमेंट फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगीसरगना‌ सहित दो साइबर ठग हुए गिरफ्तार कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन,सिम कार्ड,एटीएम कार्ड समेत नगदी किया बरामद वाराणसी -- अनिल कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रभु नारायण सिंह निवासी ग्राम बनकट थाना लोहता वाराणसी के साथ साइबर ठगों द्वारा अडानी सीमेंट के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी करने के संबंध में 16 मई 2025 को क्षेत्रीय थाना पर दी गयी तहरीर को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त अपराध सरवणन टी. व अपर पुलिस उपायुक्त श्रुति श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस आयुक्त विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों का नाम संजीत सिंह पुत्र स्व. रंजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 14 गली नंबर 12 कनकी नारा थाना भाटपारा जनपद उत्तरी 24 परगना कोलकाता पश्चिम बंगाल तथा दूसरे का नाम कृष्णा शाव पुत्र हरिशंकर शाव निवासी 19 न्यूगीपारा रोड आतपुर थाना जगत दल जनपद उत्तरी 24 परगना कोलकाता पश्चिम बंगाल बताया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के पास से 9 एंड्राइड मोबाइल, तीन कीपैड मोबाइल, दो सिम कार्ड, दो एटीएम कार्ड, दो वाई-फाई डोंगल, एक लैपटॉप, दो कस्टमर डाटा डायरी, और 15430/ नगदी बरामद किया गया। पुलिस ने ठगों के बैंक अकाउंट से 5,83,000/ भी बरामद कर लिया गया। दोनों अभियुक्तों को रविवार को मीडिया के सामने पेश करते हुए पुलिस उपायुक्त अपराध सरवणन टी.ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा वेल इस्टैब्लिशस्ड कंपनियों जैसे- मैकडोनाल्ड, जुबिलेंट फूडवर्क डोमिनोज, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी सीमेंट, केएफसी, हल्दीराम के ओरिजिनल डोमेन से मिलता जुलता फर्जी डोमेन खरीदा बनाया जाता है। इन वेबसाइट को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर ऐड के माध्यम से प्रमोट किया जाता है। जिनको इन कंपनियों के फ्रेंचाइजी की जरूरत होती है, उनकी लीड प्राप्त होती है। जिनको साइबर अपराधियों द्वारा कॉल कर अपने झांसे में फंसाने के लिए फर्जी कूट रचित दस्तावेज जैसे- इंटरनेट लेटर, अप्रूवल लेटर इत्यादि भेजा जाता है। फिर उनसे रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, जीएसटी फीस इत्यादि के नाम पर तथा कथित कंपनी के बैंक खातों में पैसा डलवा लिया जाता है और बाद मे उन पैसों को आपस में अपने कार्य के अनुसार बांट लेने का काम किया जाता रहा। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा 318(4) व 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अजयराज वर्मा, निरीक्षक राजकिशोर पाण्डेय,निरीक्षक दीनानाथ यादव, उ0नि0 राकेश सिंह, उ0नि0 सतीश सिंह, उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार, उ0नि0 विवेक सिंह, उ0नि0 आलोक रंजन सिंह, हे0का0 रजनीकांत,का0 चंद्रशेखर यादव, अनिल मौर्य, मनीष कुमार सिंह, सूर्यभान सिंह, दिलीप कुमार, अनिल कुमार यादव, अंकित कुमार प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार यादव, बृजेश कुमार, त्रिलोकी कुमार, अनुज कुमार, मुकेश कुमार जतिन कुमार, रविंद्र यादव, विजय कुमार आदि शामिल रहे। अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करते डीसीपी

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