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*कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी *दिनांक-08.06.2025**विषय:-धोखाधड़ी से जमीन बेचने के मामले में फरार अभियुक्त मो. इरफान के विरुद्ध थाना कपसेठी पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई।*आज दिनांक 08.06.2025 को थाना कपसेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक 23.04.2025 को निर्गत कुर्की/धारा 85 बीएनएसएस के आदेश के अनुपालन में, धोखाधड़ी कर भूमि विक्रय से संबंधित अभियोग मु0अ0सं0 25/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120बी भादवि में नामजद एवं लगातार फरार चल रहे अभियुक्त मो0 इरफान पुत्र मो0 अयूब निवासी ग्राम लोहराडीह, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी के घर पर जाकर विधि अनुसार कुर्की की कार्रवाई संपन्न की गई।*ज्ञातव्य हो कि* वर्ष 2008 से 2022 के मध्य विभिन्न तिथियों पर अभियुक्तगण अयूब पुत्र स्व. अलाउद्दीन एवं मो0 इरफान पुत्र अयूब, निवासीगण ग्राम लोहराडीह, थाना कपसेठी, वाराणसी द्वारा वादी मुकदमा ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री मेहीलाल, निवासी ग्राम लोहराडीह, थाना कपसेठी, जिला वाराणसी की माता शांति देवी से भूमि का फर्जी सट्टा बैनामा कर रुपयों की ठगी की गई थी। जिसके संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 25/2024, धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भादवि के अंतर्गत अभियुक्तगण अयूब व मो0 इरफान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई, जिसमें अभियुक्त अयूब को गिरफ्तार किया जा चुका है। किंतु उसका पुत्र मो0 इरफान लगातार फरार चल रहा था।*माननीय न्यायालय, एसीजेएम कोर्ट वाराणसी* द्वारा दिनांक 28.08.2024 को अभियुक्त मो0 इरफान के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू एवं दिनांक 03.10.2024 को 82 सीआरपीसी की आदेशिका जारी की गई थी। थाना कपसेठी द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु हरसंभव प्रयास किए गए, किंतु अभियुक्त मो0 इरफान लगातार फरार रहा। फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2025 को निर्गत 85 बीएनएसएस आदेश के क्रम में थाना कपसेठी पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर पर जाकर नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

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