गाजीपुर।नाबालिग से रेप के मामले में 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा।गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा।बहरियाबाद थाना क्षेत्र का 7 सितम्बर 2024 का मामला।एंकर-गाजीपुर की पाक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 60 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जायेगी। मामला बहरियाबाद थाना क्षेत्र का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता दिन में काम के लिये बाहर निकलते थे इसी दौरान दोनों आरोपी पीड़िता के साथ बलात्कार करते थे। दोनों अभियुक्त साथ मे जाते थे और बलात्कार को अंजाम देते थे। पीड़िता की बड़ी बहन ने एक दिन आरोपियों को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते देख लिया और अपने पिता को इसकी जानकारी दी। पिता ने 7 सितंबर 2024 को बहरियाबाद थाने में इसकी तहरीर दी। 3 मार्च 2025 को आरोपी बबलू राम और चंद्रशेखर के विरुद्ध धारा 74,351,धारा 5/6 पाक्सो का अंतर्गत आरोप गठित किया गया। मामले में कुल 7 गवाहों को पेश किया गया। बबलू राम शुरू से ही जेल में था लेकिन चंद्रशेखर को जमानत मिल गयी थी और उसने जमानत के दौरान उसने अपने हो गांव के एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किया था। जिसके बाद उसको जेल भेज दिया गया था। आज इसी मामले में दोनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।बाईट- रविकान्त पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो न्यायालय गाजीपुर। महताब आलम की रिपोर्ट गाज़ीपुर महताब आलम की रिपोर्ट गाज़ीपुर
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