मंगलवार, 24 जून 2025
भारत सरकार ने ऋणी और गैर ऋणी किसानों हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल किया लाइववाराणसी -- जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह मौर्य के अनुसार किसान भाइयों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल भारत सरकार द्वारा लाइव कर दिया गया है। जिसमें ऋणी और गैर ऋणी दोनों प्रकार के कृषक बीमा करा सकते हैं। जिसमें केला फसल के लिए बीमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 1925 है, एवं फसल मिर्च, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निश्चित है।ऋणी कृषकों का फसल बीमा बैंक के माध्यम से ही होगा, अगर कोई फसल बदलाव करना है तो दिनांक 24 जुलाई 2025 तक अपनी केसीसी बैंक शाखा में लिखित सूचना देकर फसल बदलाव करा सकते हैं, जिससे कि भविष्य में होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति में कोई समस्या ना आने पाये।गैर ऋणी कृषक अपने फसल का बीमा पास के ही जन सेवा केंद्र से करा सकते हैं। जिसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज- कृषक का आधार कार्ड, कृषक के बचत खाते की पासबुक, फसल बुवाई का स्वयं घोषणा पत्र, भूमि प्रमाण पत्र-खतौनी, ठेका प्रमाण पत्र (बटाईदार/ठेके पर भूमि लेकर खेती करने वाले कृषकों के लिए) चाहिए। किसान भाई फसल बीमा करने के बाद भविष्य में होने वाली फसल क्षति होने पर निम्नलिखित तरीकों से सूचना दे सकते हैं।- अगर खड़ी फसल में जल भराव(धान फसल को छोड़कर), ओलावृष्टि, भूस्खलन से खराब होता है, तब घटना घटित होने के 72 घंटे के अंदर भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अपने फसल खराबी की शिकायत कर सकते हैं। अगर फसल कटाई के बाद 14 दिन तक सूखने हेतु रखी गई फसल पर बेमौसम वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा, ओलावृष्टि, जल भराव से खराबी हो जाता है तब भी किसान भाई घटना घटित होने की 72 घंटे के भीतर भारत सरकार की टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। असफल बुवाई, मध्य अवधि, फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बनने वाला क्लेम ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, जो कि आंकड़ों के आधार पर स्वत: ही बनता है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता
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